“ ‘Biri bilmeden kirli sayılan herhangi bir şeye, yabanıl, evcil ya da küçük bir hayvan leşine dokunursa, kirlenmiş olur ve suçlu sayılır.
“अथवा कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को छूता है जो अशुद्ध है जैसे अशुद्ध जंगली जानवर का शव या अशुद्ध मवेशी का शव अथवा रेंगने वाले किसी अशुद्ध जन्तु का शव और उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता कि उसने उन चीजों को छुआ है, तो भी वह बुरा करने का दोषी होगा।