कोई इस्राएली व्यक्ति या उनके बीच रहने वाला कोई भी विदेशी, यदि किसी को मार डालता है, किन्तु यह संयोगवश हो जाता है, तो वह उन सुरक्षा नगरों में से किसी एक में सुरक्षा के लिये भागकर जा सकता था। तब वह व्यक्ति वहाँ सुरक्षित हो सकता था और पीछा करने वाले किसी के द्वारा नही मारा जा सकता था। उस नगर में उस व्यक्ति के मुकदमे का निबटारा उस नगर के न्यायालय द्वारा होगा।
یہ شہر تمام اسرائیلیوں اور اسرائیل میں رہنے والے اجنبیوں کے لئے مقرر کئے گئے۔ جس سے بھی غیرارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا اُسے اِن میں پناہ لینے کی اجازت تھی۔ اِن میں وہ اُس وقت تک بدلہ لینے والوں سے محفوظ رہتا تھا جب تک مقامی عدالت فیصلہ نہیں کر دیتی تھی۔